Menu

Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

16 June 2016

हिमाचल में PGT के नियम बदले, अब पूरी करनी होगी ये नई शर्त।

हिमाचल में PGT के नियम बदले, अब पूरी करनी होगी ये नई शर्त

मास्टर डिग्री में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले ही हिमाचल में पीजीटी बन सकेंगे।
बुधवार को सरकार ने राजपत्र में पीजीटी की नियुक्ति और पदोन्नति नियम अधिसूचित कर
दिए हैं।

अधिसूचना के तहत लोक प्रशासन की मास्टर डिग्री वाले पीजीटी राजनीति विज्ञान
बनने के लिए पात्र होंगे। लोक प्रशासन विषय को प्रदेश के स्कूलों में बंद कर दिया गया है। ऐसे
में लोक प्रशासन की डिग्री प्राप्त करने वालों को बड़ी राहत मिली है।
अधिसूचित नियम के तहत अब स्टाफ सेलेक्शन कमीशन हमीरपुर की जगह पब्लिक सर्विस
कमीशन शिमला से पीजीटी की सीधी भर्तियां की जाएंगी। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा
आयोग शिमला अब पीजीटी यानी स्कूल प्रवक्ताओं की भर्ती भी करेगा।

पहले चयन आयोग करता था भर्तिया

इससे पहले यह भर्ती अधीनस्थ सेवाएं चयन आयोग हमीरपुर करता था। सरकार ने हिमाचल
प्रदेश उच्चतर शिक्षा विभाग स्नातकोत्तर अध्यापक वर्ग - तीन (अराजपत्रित) भर्ती एवं
पदोन्नति नियमों को अधिसूचित करते हुए यह प्रावधान किया है।
हर साल सरकार की ओर से इन नियमों को अधिसूचित किया जाता है। इसी कड़ी में बुधवार
का अधिसूचना जारी की गई है। साल 2010 में अधिसूचित हुए नियमों में पीजीटी के लिए 45
प्रतिशत अंकों की मास्टर डिग्री में अनिवार्यता की गई थी।
साल 2012 में नियम संशोधित करते हुए अनिवार्य अंक 50 प्रतिशत कर दिए थे। जल्द प्रदेश में
पीजीटी की भर्तियां शुरू होने जा रही हैं। ऐसे में सरकार ने पीजीटी नियुक्त और पदोन्नति
नियम अधिसूचित किए हैं।

No comments:

Post a Comment

Do leave your comment.